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Kaithal News: तीन साल पुराने सड़क हादसे में आरोपी चालक बरी

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कैथल। करीब तीन वर्ष पुराने सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में न्यायालय ने आरोपी ऑटो चालक को बरी कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तुषार शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा, इसलिए उसे संदेह का लाभ दिया जाता है।
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मामले के अनुसार 23 सितंबर 2022 को कलायत क्षेत्र के एक गांव स्थित गौशाला के पास सड़क दुर्घटना में विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के दौरान 25 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद 26 सितंबर 2022 को कलायत थाना में ऑटो चालक रविंद्र कुमार के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, दुर्घटना में मौत का कारण बनने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा के वाहन चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए। गवाहों ने अदालत में आरोपी की पहचान करने से इन्कार कर दिया और दुर्घटना के लिए उसकी लापरवाही भी स्वीकार नहीं की।
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और वाहन मालिक की जानकारी मात्र से यह साबित नहीं होता कि घटना के समय वाहन आरोपी ही चला रहा था। स्वतंत्र व विश्वसनीय साक्ष्यों के अभाव में अभियोजन आरोप सिद्ध नहीं कर सका। इसके कारण अदालत ने आरोपी रविंद्र कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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