सजा सुनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में ढाबा चला रहे भगौड़े को काबू किया
कैथल। उच्च न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में ढाबा चला रहे एक भगौड़े को पुलिस ने काबू किया है।
रिअरैस्ट स्टाफ प्रभारी एसआई सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में सहायक उपनिरीक्षक शुकरमपाल व एएसआई सुरजीत सिंह की टीम द्वारा दोषी धर्म सिंह निवासी वार्ड नं. 17 चीका को गिरफ्तार किया गया है। सलेमपुर निवासी विक्रमपाल की शिकायत पर थाना चीका में दर्ज मामले अनुसार 1 फरवरी 2010 को एक स्कूल बस के चालक द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए बाइक पर सवार उसके भाई को टक्कर मारी। जिसे अस्पताल ले जाने पर डाक्टरो ने मृत करार दे दिया। मामले की जांच दौरान 9 फरवरी 2010 को उपरोक्त आरोपी गिरफ्तार कर अभियोग का चालान तैयार कर मामला दिनांक 17 फरवारी को न्यायालय के सुपूर्द कर दिया गया। जिसमें एसडीजेएम गुहला की माननीय अदालत द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2013 को दोषी 2 वर्ष कारावास तथा 55 सौ रुपये जुर्माना का सजायाब किया गया था। बाद में दोषी द्वारा माननीय सेशन कोर्ट में अपील की गई, जिसमें सजा को यथावत बरकरार रखने उपरांत दोषी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी को एक वर्ष 6 माह कारावास व 55 सौ रुपये जुमाना का सजायाब किए जाने उपरांत उपरोक्त दोषी पिछले करीब 4 वर्ष से मध्य प्रदेश के जिला मडला की तहसील बिच्छियां के गांव मेढ़ावाल क्षेत्र में ढाबा चलाते हुए काबू किया है।