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रांत से भाई की गर्दन काटकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारवास

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दरांत से भाई की गर्दन काटकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारवास
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। गांव मालखेड़ी में छोटे भाई की गर्दन पर दरांत से वार करके हत्या करने के मामले में जिला व सत्र न्यायधीश कैथल एमएम धोंचक की अदालत बुधवार को मृतक के बड़े भाई को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भूगतना पड़ेगा।
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एसपी आस्था मोदी ने बताया कि 9 जून की शाम करीब 8 बजे डेरा राम वाला मेन खनौरी रोड मालखेड़ी निवासी 16 वर्षीय दसवीं कक्षा का छात्र हरजीत ङ्क्षसह अपने पिता अमृत ङ्क्षसह के साथ घर से अपने ताऊ केहर ङ्क्षसह के फार्म पर जा रहा था। रास्ते में मेन सड़क पर हरजीत का ताऊ भजन ङ्क्षसह अपने हाथ में दरांत लिए हुए खड़ा था। जिसने अचानक अपने छोटे भाई अमृत ङ्क्षसह की गर्दन पर पीछे की तरफ जोरदार वार किया। अमृत ङ्क्षसह जमीन पर गिर पड़ा। हरजीत ङ्क्षसह द्वारा शोर मचाने पर भजन ङ्क्षसह हथियार सहित मौके से फरार हो गया। मौका पर पहुंचे परिजन घायल को उपचार के लिए कैथल अस्पताल में लाए तो डाक्टरों द्वारा उसे मृत करार दे दिया गया। मृतक के पुत्र हरजीत ङ्क्षसह के ब्यान पर थाना सदर कैथल में धारा 302 तहत मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा 11 जून को आरोपी भजन ङ्क्षसह निवासी मालखेड़ी गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा ठोस सबूत जुटाने बाद मामला न्यायालय सौंपा गया।न्यायधीश एसजे एमएम धोंचक की अदालत द्वारा सबूत व गवाहों द्वारा दिए ब्यान को मध्यनजर रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर मात्र 6 माह मध्य ही दोषी भजन ङ्क्षसह को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना का सजा सुना दी। वारदात की वजह रंजिश घटना के करीब एक वर्ष 6 माह पहले हुए जमीन के एक छोटे टुकडे बारे विवाद को लेकर हुआ झगड़ा बताया गया है।
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