तस्करी के आरोपी को 2 साल का कारावास
कैथल। सीआईए-1 पुलिस द्वारा बरामद किए गये दो किलोग्राम चूरापोस्त मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत द्वारा शनिवार को आरोपी तस्कर को 2 वर्ष कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना का सजायाब किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को सवा 2 वर्ष का कारावास भुगतना पड़ेगा। एसपी आस्था मोदी ने बताया कि सीआईए-1 पुलिस के एएसआई नत्थू राम की टीम 16 सितंबर 2016 की रात गश्त कर रही थी। उनकी सूचना पर क्राइम ब्रांच प्रथम के एएसआई सत्यवान, शिवकुमार, एचसी राजेश व नरेश की टीम द्वारा मारकंडा नदी पुल भागल पर नाकाबंदी की गई। पुलिस ने गांव भागल की तरफ से हाथ में पोलिथीन लेकर आ रहे एक संदिग्ध युवक नरेंद्र उर्फ रिंकू वासी अधोया थाना पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र को काबू किया। उसके पास से 2 किलो चूरापोस्त बरामद हुआ। थाना चीका में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच के दौरान तस्कर को नशा सप्लाई करने के आरोप में पुलिस द्वारा 14 नवंबर को काच्छवा जिला करनाल निवासी करीब 60 वर्षीय आरोपी अवतार को भी काबू कर जांच में शामिल किया गया। न्यायाधीश धौंचक की अदालत ने 17 मार्च को फैसला सुनाते हुए आरोपी अवतार को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया, जबकि मुख्यारोपी नरेंद्र उर्फ रिंकूू को दो वर्ष कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माना का सजायाब किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।