कैथल। जिला उपभोक्ता फोरम ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी जीओ मार्ट पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला कैथल निवासी उपभोक्ता शिव कुमार से जुड़ा है, जिसने वर्ष 2024 में कंपनी से 611 रुपये का घरेलू सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार ऑर्डर बुक होने के बाद उसके खाते से पूरी राशि काट ली गई थी। अगले दिन पार्सल भी पहुंचा लेकिन उसमें कुछ सामान शामिल नहीं था।
बाद में कंपनी की ओर से संबंधित उत्पादों को आउट ऑफ स्टॉक बताया गया। उपभोक्ता का आरोप था कि कंपनी ने स्कीम के तहत सामान दिखाकर ग्राहकों को आकर्षित किया लेकिन पूरा सामान उपलब्ध नहीं कराया। उपभोक्ता ने बताया कि वकील की तरफ से कंपनी को लीगल नोटिस भेजकर मामले का समाधान करने का प्रयास किया लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
इसके बाद उन्होंने 29 मई 2024 को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की सुनवाई के बाद अब आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उपभोक्ता फोरम ने कंपनी की सेवा में कमी बताकर दोषी माना है। आयोग ने कंपनी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराने पर कंपनी को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। 45 दिन के अंदर जुर्माना भरना होगा।