कैथल। उपायुक्त प्रीति ने कहा कि धान और अन्य फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर 30 नवंबर 2025 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। फसल अवशेष जलाने से रोकने और जनहित की सुरक्षा के लिए बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू की गई है। इसके बावजूद यदि कोई अवशेष जलाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बीएनएसएस 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी प्रीति ने बताया कि क्षेत्र में धान सहित अन्य फसलों की कटाई का कार्य जारी है। कटाई के बाद कुछ किसान खेतों में बचे फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे बीमारियां भी फैलती हैं। संवाद