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Kaithal News: शहर की एक कॉलोनी में रुकवाया बाल विवाह

Fri, 29 Nov 2024 01:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। शहर की एक कॉलोनी में बुधवार की रात पुलिस के साथ जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया है। बरात के पहुंचने से पहले ही मौके पर पहुंची टीम ने किशोरी के घर वालों को समझाया और कम उम्र में शादी से नुकसान होगा।

जानकारी के अनुसार, इस लड़की की आयु महज 14 साल की ही है। इस मामले में पुलिस को जैसे ही किशोरी की शादी करवाई जाने की सूचना मिली तो पुलिस बिना देरी किए घर शादी वाले घर में पहुंच गई। वहां घर में बरात आने से पहले की तैयारियां पूरे जोरो शोर पर थी। शादी के लिए मंडप भी तैयार था और दावत का इंतजाम पूरा था।
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जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा ने बताया कि जब घर पहुंचकर पुलिस ने किशाेरी की मां से लड़की के उम्र के सही दस्तावेज मांगे, तो आधार कार्ड दिखाया गया। उसके अनुसार उसकी उम्र 14 साल बनती थी, लेकिन घर वालों ने पुलिस को बताया कि हमने इसकी उम्र गलती से कम लिखवाई हुई है जिस उम्र का जिक्र वधु पक्ष वालों ने किया, उसके अनुसार भी लड़की नाबालिग ही पाई।

पुलिस ने घर वालों को समझाया कि आप इस उम्र में शादी करवाओगे, तो वह कानूनन जुर्म है। जब तक आपकी लड़की 18 साल की ना हो जाए, तब तक आप शादी ना करें, इस बारे में पूरे परिवार को बैठाकर पुलिस ने समझाया और सहमति पत्र परिवार की ओर से लिया गया।
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यह लगती है धारा

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 के अनुसार, यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का वयस्क पुरुष बाल-विवाह करेगा तो उसे कठोर कारावास, जिसके अंतर्गत दो साल की जेल या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
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