शहर की एक कॉलोनी में नाबालिग लड़की की शादी की सूचना पर बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और शादी को रुकवाया। जांच के दौरान नाबालिग लड़की की आयु 17 साल छह महीने पाई गई। यहां बारात कलायत के एक गांव से पहुंची थी। बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा ने बताया कि नाबालिग लड़की की शादी की सूचना उन्हें मिली थी। मौके पर पहुंचकर टीम ने लड़की के कक्षा दसवीं के प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की। उक्त लड़की की आयु 17 वर्ष छह महीने पाई गई। इसके बाद शादी को रुकवाया गया। उन्होंने लड़की के परिजनों को चेताया कि उसकी आयु 18 वर्ष पूरी होने के बाद ही शादी करें। 18 वर्ष से कम आयु में लड़की की शादी करना गैर-कानूनी है। संवाद