कैथल। विधानसभा आम चुनाव 2024 में प्रचार के दौरान प्रत्याशी की ओर से भेजे गए बल्क एसएमएस का खर्च भी उसके चुनाव के खर्च में जुड़ेगा। ये एसएमएस ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट आदि किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने दी है।
उन्होंने बताया कि बल्क एसएमएस के लिए एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेनी होगी। डीसी ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से सोशल मीडिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनीतिक प्रकृति के बल्क में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को ऐसे बल्क एसएमएस की जानकारी मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
डीसी डॉ. विवेक भारती ने बताया कि जिला में एमसीएमसी कमेटी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है। कमेटी पेड न्यूज और विज्ञापन की निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि जो उम्मीदवार
चुनाव के दौरान बल्क में एसएमएस की सुविधा इस्तेमाल करने का इच्छुक है, उसे इसके लिए एमसीएमसी
कमेटी से सत्यापित रूप में अनुमति लेनी होगी।
संबंधित उम्मीदवार इसके लिए लघु सचिवालय स्थित डीआईपीआरओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसी उम्मीदवार पर
व्यक्तिगत आक्षेप, किसी जाति, धर्म पर गलत टिप्पणी की गई तो साइबर सेल के माध्यम से ऐसे एसएमएस भेजने वाले का पता लगाकर उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। संवाद