थाना प्रभारी ने पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ
जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित पुलिस की पाठशाला में यातायात नियमों के बारे में समझाया गया। यातायात थाना प्रभारी सतपाल ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी।
- तेज गति से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने हमारी जान पर खतरे में पड़ सकता है।
- दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग हमें दुर्घटनाओं से बचाता है।
- आपतकालीन स्थिति में 112 पर फोन कर सकते हैं।
- 18 वर्ष के होने उपरांत चालक लाइसेंस जरूर बनवाए
नियमों की अनदेखी करने पर यह लगता जुर्माना
- हेलमेट न पहनने पर- एक हजार
- सीट बेल्ट न लगाने पर- एक हजार रुपये
- चालक के पास लाइसेंस न होने पर - पांच हजार
- प्रदूषण पर्ची न होने पर - 10 हजार
-बीमा न करवाने पर- दो हजार
-आरसी न होने पर- पांच हजार
-गलत दिशा में चलने का- 500
-तेज गति से चलने पर- दो हजार रुपये से चालान की शुरूआत ।
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जानकारी के मंत्र से जागरूक बनें
शुक्रवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में थाना प्रभारी सतपाल कुमार, जाट संस्था के प्रधान राजकुमार बेनीवाल, उपप्रधान बलजिंद्र सिंह बनवाला,महासचिव एडवोकेट रिश्म ढुल, कोषाध्यक्ष बलकार नैन, अध्यापिका संजय कुमार, मुकेश मोर, प्रधानाचार्य नरेश कुमार, पुनीत धीमान मौजूद रहे।
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सवाल - जवाब
सवाल: यातायात लाइट में लाल रंग व हरा रंग क्या दर्शाता है?- प्रिंस
जवाब: लाल लाइट आने पर रुकने का इशारा होता है, जबकि हरा चलने का सिग्नल है।
सवाल: सीट बेल्ट पहनने का क्या फायदा है? - आर्यन
जवाब: दुर्घटना के समय यह गंभीर चोट या मृत्यु से बचा सकती है
सवाल: एम्बुलेंस या दमकल की गाड़ी पीछे से आ रही हो तो क्या करना चाहिए? - अमन
जवाब: अपने वाहन को बाईं ओर रोककर उन्हें पहले जाने का रास्ता देना चाहिए।
सवाल: ओवरटेकिंग (आगे निकलना) का क्या नियम है? आर्यन
जवाब: हमेशा दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए।
सवाल: गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? स्नहेा पांचाल
जवाब: 18 वर्ष है।
सवाल: जेब्रा क्रॉसिंग क्या है? -मोना जागलान
जवाब: सड़क पर बनी सफेद धारियां, जहां से पैदल चलने वाले लोग सड़क पार करते है।
सवाल: वाहन चोरी की शिकायत कहा दर्ज कराई जा सकती है?- मुस्कान
जवाब: वाहन चोरी होने पर नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। ऑनलाइन पोर्टल से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।