कैथल। जिलाधीश प्रीति ने वर्तमान स्थितियों के मद्देनजर चावल, गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां, दूध उत्पाद, दवाएं, पेट्रोल और डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए हैं।
उन्होंने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) और सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिलाधीश ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उस पर निमयानुसार कार्रवाई होगी।
उन्होंने सभी व्यापारियों और होलसेलर को निर्देश दिए हैं कि तीन दिन में वर्तमान स्टॉक की जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को देना सुनिश्चित करें। आमजन से अपील की गई कि यदि उन्हें अवैध भंडारण या कालाबाजारी की कोई सूचना मिले, तो वे तुरंत 8800154900 नंबर पर कॉल करके प्रशासन को सूचित करें।