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Kaithal News: रिश्वत लेने में एएसआई को चार साल की कैद

Sat, 14 Mar 2026 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। अतिरिक्त सेशन जज नंदिता कौशिक ने रिश्वत के मामले में एएसआई बलविंद्र को 4 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 5 महीने की सजा काटनी होगी। एसआई हरपाल को इस मामले में बरी कर दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ सीधे पैसों की मांग या लेने का ठोस सबूत नहीं मिला।

शिकायतकर्ता संदीप कुमार (गांव भागल) ने 12 दिसंबर 2023 को मामला दर्ज करवाया था। शिकायत के अनुसार, 14 अक्तूबर 2023 को महावीर और कर्म सिंह के साथ झगड़ा होने पर महावीर ने संदीप, उसकी माता कृष्णा देवी और पड़ोसी जयपाल व उसके बच्चों शेखर और अमन के खिलाफ थाना चीका में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
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इसके करीब 4-5 दिन पहले चौकी इंचार्ज एएसआई बलविंद्र ने संदीप और उनके साले सतीश कुमार को बुलाया। वहां मौजूद एसआई हरपाल ने भी संदीप की माता की गिरफ्तारी का डर दिखाते हुए एफआईआर से नाम हटाने के एवज में 60,000 रुपये रिश्वत की मांग की।

संदीप ने 60,000 रुपये एएसआई बलविंद्र और एसआई हरपाल को देने के लिए सतीश को भेजा। सतीश ने बाहर आकर बताया कि 50,000 रुपये बलविंद्र ने और 10,000 रुपये हरपाल ने लिए। इसके बाद 7 दिसंबर को संदीप चौकी गया, जहां बलविंद्र ने संदीप और पड़ोसी जयपाल के बच्चों अमन व शेखर का नाम मुकदमे से हटाने के एवज में प्रत्येक से 50,000 रुपये की मांग की। संदीप ने बताया कि वह रिश्वत देना नहीं चाहता था इसलिए उसने इसकी शिकायत विजिलेंस में कर दी। इसके बाद विजिलेंस ने योजना के तहत संदीप को 10,000 रुपये देकर बलविंद्र के पास भेजा और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
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मामले से संबंधित चालान अदालत में पेश किया गया, जिसमें सुनवाई के बाद अदालत ने एएसआई बलविंद्र को दोषी पाया और 4 साल की कैद व 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एसआई हरपाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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