संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। आंधली गांव की महिला सरपंच परमजीत कौर को हरियाणा पंचायती राज विभाग ने पंचायती भूमि के दुरुपयोग के आरोपों में बर्खास्त कर दिया है। विभाग ने सरपंच पर आगामी छह वर्षों तक किसी भी पंचायत चुनाव में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
यह मामला मई और जून 2024 से जुड़ा है। गांव निवासी अवतार सिंह ने तत्कालीन उपायुक्त को शिकायत दी थी कि सरपंच ने ग्राम पंचायत की करीब 52 एकड़ भूमि का गलत तरीके से उपयोग किया। आरोप है कि सरपंच ने पंचायती भूमि को विधिवत लीज पर दिए बिना ही पट्टेदारों का ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकरण करवा दिया, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और अपनी फसल बेच सकें।
नियमों के अनुसार पंचायती भूमि को लीज पर दिए बिना उस पर खेती करना अवैध है। मामले की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सरपंच ने जांच प्रक्रिया में न तो सहयोग किया और न ही अपना बयान दर्ज कराया। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि पंचायती भूमि का पंजीकरण अवैध रूप से ओटीपी साझा कर करवाया गया। सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया, लेकिन उनके बयान असंतोषजनक पाए गए।