कैथल। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बुधवार को खाद्य पदार्थो के सैंपलों से संबंधित सात केसों की सुनवाई की गई। इसमें केसों में मौके पर निर्णय दिया गया और विभिन्न दुकानदारों / कंपनियों के केसों की सुनवाई करते हुए जुर्माना लगाया। कैरो डिस्टि्रक कॉपेरेटिव मिल्क प्रोडक्ट यूनियन लिमिटेड पर 49 हजार 999 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं मसाला कंपनी को मिर्च के केस में 69 हजार 999 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को शीघ्र रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाने के लिए कड़ी चेतावनी दी। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन चहल मौजूद रहे। संवाद