इस दिवाली केवल दो घंटे ही होगी आतिशबाजी
- डीसी ने कोर्ट के अनुसार रात आठ से दस बजे को छोड़ अन्य समय में लगाई धारा 144
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इस दिवाली डीसी ने केवल दो घंटे तक ही आतिशबाजी करने का फरमान जारी किया है। दिवाली पर कोर्ट के आदेशों के तहत जिला में भी लोग केवल रात को केवल आठ बजे से लेकर दस बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। यदि इस दो घंटे के समय के अलावा अन्य समय पर लोगों द्वारा पटाखों जलाए जाते है तो जिला प्रशासन इस पर पटाखे जलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
डीसी धर्मवीर सिंह ने कहा कि सभी जिलावासी पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करे। हो सके तो कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे ही जलाएं, ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि यदि आदेशों का उल्लंघन करके नियमों का तोड़ा जाता है। तो जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि इस त्योहार के मौके पर अपनी व परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें।
इस बार पिछली दिवाली की अपेक्षा कम स्टाल : इस दिवाली पिछली बार की अपेक्षा दशहरा मैदान में लगने वाले स्टालों की संख्या में कमी आई है। इस बार लोग भी पटाखे खरीदने में अपनी कम रुचि दिखा रहे हैं।