लाठी, गंडासी से किसान पर कातिलाना हमला करने के मामले में सात साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। रंजिश में लाठी, गंडासी से किसान पर कातिलाना हमला करने के मामले में जिला व सत्र न्यायधीश एमएम धोंचक की अदालत ने एक दोषी को 7 वर्ष कारावास व 1 लाख पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।पुलिस पीआरओ ने बताया कि डेरा चाणचक निवासी दर्शन 28 सितंबर की शाम मंडी में जीरी की फसल ले जाने के लिए दाबन खेड़ी से किराये पर ट्रेक्टर ट्राली लेकर आया था। शाम के समय जब वह अपने मकान के आगे ट्राली लगवा रहा था तो पड़ोसी गोलू राम के मकान के चौतरे पर ट्राली का टायर चढ़ गया। इसी बात पर तैश में आए आरोपी गोलू राम व उसके 3 पुत्रों गुरमेल राम, दलेर राम व रमेश ने लाठी, गंडासी से लैस होकर दर्शन को गंभीर चोटें मारी व आइंदा पंगा लेने पर जान से मारने की चेतावनी देकर फरार हो गए। पीजीआई में उपचाराधीन किसान के दिव्यांग पुत्र राणा राम की शिकायत पर दर्ज मामले की जांच गुहला पुलिस के एएसआई टहल ङ्क्षसह द्वारा करते हुए चारों आरोपी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में प्रयोग हथियार बरामद कर लिए गए। प्रवक्ता ने बताया पुलिस ने ठोस सबूत अदाल में पेश किए। वीरवार को जिला व सत्र न्यायधीश एमएम धोंचक की अदालत ने गवाहों के ब्यान को मध्य नजर रखते हुए दोषी गुरमेल राम निवासी चक्कुलदाना को 7 वर्ष कारावास व 1 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना का सजा सुनाई है। शेष तीन 3 आरोपियों को संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया।