कलायत नगर पालिका के चुनाव के लिए वार्डबंदी की अधिसूचना जारी
कैथल। डीसी सुनीता वर्मा ने नगर पालिका कलायत की वार्डबंदी के संबंध में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारूप जारी किया है। इस प्रारूप के बारे में आम जनता को यदि कोई एतराज है तो सरकार द्वारा अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि में अपना आवेदन प्रधान सचिव हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय अथवा महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय / उपायुक्त कार्यालय कैथल में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका कलायत के वार्डों की परिसीमन हेतू प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है। नगर पालिका कलायत की सीमाओं की अनुसूचि में वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 13 शामिल हैं। इस बारे में कोई भी आपत्ति सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।