सभी स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
- फैसले के बाद की स्थिति के बाद डीसी ने जारी किए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल।
प्रशासन ने शनिवार को सभी स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों में शनिवार को अवकाश का एलान कर दिया है। डेरा प्रमुख पर आए फैसले के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाया गया है। डीसी सुनीता वर्मा ने ये आदेश जारी किए।
डीसी ने कहा कि जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं तथा किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अफवाहें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए विशेष साइबर सैल गठित किया गया है, जो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखेगा। जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। इस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 01746-234223 तथा 100 नंबर पर भी जिला का कोई भी व्यक्ति इस संदर्भ में किसी भी सूचना की पुष्टि तथा जानकारी हासिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि वे असामाजिक तत्वों की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें तथा किसी प्रकार अफवाहें फैलाने वालों की जानकारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर दें। यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भड़काने वाली व कानून व्यवस्था में रूकावट पैदा करने वाले आपत्तिजनक बातें शेयर करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए तीन कंपनियां हरियाणा पुलिस तथा एक कंपनी सशस्त्र सीमा बल की तैनात की गई है।
शांति बनाए रखने की अपील
डीसी ने डेरा सच्चा सौदा के सभी अनुयायियों एवं आम जनता से अपील की है कि वे जिला में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखें तथा न्याय पालिका पर विश्वास रखें। उन्होंने कहा कि पंचकूला स्थित सीबीआई न्यायालय द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया जाना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देश में कानून सर्वोपरि है तथा हर व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह कानून का हर हालत में पालन करें।
कलायत में भी कर्फ्यू
कैथल शहर के बाद प्रशासन ने कलायत में भी कर्फ्यू लगा दिया है। डीसी सुनीता वर्मा के आदेशानुसार कलायत नगर में तुरंत प्रभाव से आम जन की जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ऐसा जानमाल की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत किया गया है। आदेशों के तहत जनहित में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल के प्रभावी प्रयोग के आदेश भी दिए गए हैं।