इस बार सोशल मीडिया पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया जाएगा उम्मीदवार के खाते में
मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को चुनाव खर्च के बारे में विस्तृत जानकारी दी और जिलास्तर पर गठित की गई संबंधित समितियों के बारे में भी दिशा-निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार 70 लाख रुपये की धनराशि खर्च कर सकता है।
सोशल मीडिया एवं वेबसाइटों पर भी चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होती है। प्रचार-प्रसार की सामग्री को मीडिया सर्टिफिकेट एवं निगरानी समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। सोशल मीडिया में विज्ञापन भी इस समिति द्वारा पूर्व सर्टिफाइड होने चाहिए। वीडियो सर्विलेंस टीम द्वारा उम्मीदवार की रैली, रोड शो के खर्च की पूर्ण जानकारी दर्ज की जाए तथा इसका प्रमाण भी रखा जाए। सोशल मीडिया पर प्राप्त हो रही चुनाव से संबंधित शिकायतों की भी निगरानी की जाए। शैडो आब्जर्वेशन रजिस्टर में केबल विज्ञापन तथा ज्यादा संख्या में भेजे जाने वाले एसएमएस का ब्योरा दर्ज किया जाए। 23 व 24 फरवरी को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दिन सभी बूथ स्तर अधिकारी मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर लोगों को मतदाता सूची का अवलोकन करवाएंगे। एडीसी सतबीर सिंह कुंडू ने बताया कि जिला में आयोग के निर्देशानुसार शिकायतें शीघ्र अपलोड की जाएंगी।