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9 दिसंबर तक खंड कार्यालय सीवन में दावे व आपतियां दर्ज करवा सकते है

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नौ तक दर्ज कराएं दावे और आपत्तियां
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। गुहला उपमंडलाधीश सुरेंद्र पाल ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के अंतर्गत खंड सीवन की ग्राम पंचायतों अजीत नगर, थेह खरक एवं रामथली की मतदाता सूचियां तैयार की गई हैं। इन मतदाता सूचियों में किसी विवरण को संशोधित करने या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने के संबंध में 9 दिसंबर 2017 तक संबंधित व्यक्ति खंड कार्यालय सीवन में दावे व आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। यह दावे एवं आपत्तियां 8 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तथा 9 दिसंबर को शाम 3 बजे तक दर्ज करवाए जा सकते हैं। निर्धारित अवधि तक दर्ज करवाए गए दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 13 दिसंबर को किया जाएगा। जिसके बाद निपटारे से असहमति की स्थिति में संबंधित व्यक्ति 18 दिसंबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय में अपील कर सकते हैं। इस कार्यालय द्वारा 27 दिसंबर 2017 को अपील का निपटान किया जाएगा।
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