दूध में पानी मिलाने पर 5 हजार जुर्माना
कैथल। एडीसी कम निर्णायक अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं मापदंड अधिनियम 2006 से संबंधित दूध में पानी की मिलावट पाए जाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना किया है। जांच के दौरान रामलाल व राकेश कुमार तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैथल दोनों पक्षों से केस सुनने के दौरान कोई हानिकारक मिलावट नहीं पाई गई, लेकिन दूध में पानी की मात्रा अधिक पाए जाने पर दोषीगणों को 5 हजार रुपये जुर्माना एवं भव्या टक्कर के चाय पैकिंग में एफएसएसएआई लाइसेंस तथा लोगो नहीं लगा होने पर दोषी पर 2500 रुपये जुर्माना किया गया। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की कोताही न करने की चेतावनी दिया गया है। एडीसी ने खाद्य पदार्थ विक्रेताओं का आह्वान किया है कि वे बेचे जाने वाले सामान की गुणवत्ता बनाए रखें। ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो।