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परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू

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परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू
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कैथल। जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सैकेंडरी की 7 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
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