बोर्ड की परीक्षाओं के कारण लगाई धारा 144
कैथल। जिलाधीश सुनीता वर्मा ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आयोजित परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान सायं कालीन सत्र में दोपहर बाद 2 बजकर 30 मिनट से 5 बजे तक बंद रहेंगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नही होंगे। इन आदेशों की उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।