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स्मैक तस्करी के आरोपी को एक साल का कारावास

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कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने बतौर स्मैक तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। प्यौदा रोड कैथल निवासी बलजीत सिंह को 5.15 ग्राम स्मैक सहित काबू किया था। उसे 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी व्यक्ति को 45 दिन की अतिरिक्त सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय द्वारा इस मामले का फैसला केवल 13 दिन में सुना दिया गया है।
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आरोपी को पुलिस ने 14 नवंबर 2018 को पकड़ा गया था तथा व्यक्तिगत जांच के दौरान उससे 5.15 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। चालान पेश करने के महज 13 दिन में न्यायाधीश ने फैसला सुना दिया। मामले की पैरवी के दौरान प्रोसीक्यूशन द्वारा 20 प्रमाणिक दस्तावेज एवं 9 गवाह पेश किए गए। इस मामले की पैरवी जनक राज ने की।
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