शराब के सभी ठेकों को बंद रखने के दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिलाधीश सुनीता वर्मा ने आज जींद में आयोजित होने वाली भारतीय जनता पार्टी की रैली पर जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत जिला की संपूर्ण सीमा में स्थित शराब के सभी ठेके व दुकानें 15 फरवरी को सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त आम जन की जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं।