बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू
कैथल। जिलाधीश सुनीता वर्मा ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आगामी 7 मार्च से 3 अप्रैल 2018 तक आयोजित करवाई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं को शांतिपूर्वक व नकल रहित सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत जिला में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परीधि में दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत परीक्षा के दिनों सायं कालीन सत्र में परीक्षा अवधि के दौरान दोपहर बाद साढ़े 12 बजे से सांय साढ़े 3 बजे तक इन परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परीधि में स्थित फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी।