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साढ़े तीन माह पूर्व सोने की बाली झटकने के आरोपी दो को 5-5 साल का कारावास

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सोने की बाली झटकने के दो दोषियों को 5-5 साल जेल
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जिला सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। साढ़े तीन माह पूर्व महिला के कानों से 10 हजार रुपये कीमत की सोने की बाली झटकने में मामले में सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत ने दो दोषी युवकों को 5-5 वर्ष की जेल व प्रत्येक को 25 हजार रुपये जर्माना की सजा सुनाई है।
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पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने बताया कि 9 नवंबर 2017 को थाना प्रबंधक चीका इंस्पेक्टर जितेंद्र की अगुवाई में सहायक उपनिरीक्षक भीम सिंह की टीम ने करीब 19 वर्षीय आरोपी नरेंद्र कुमार निवासी भाणा ब्रह्मणान थाना सदर नरवाना हाल किरायेदार संजय बस्ती चीका व 21 वर्षीय सुलेंद्र कुमार निवासी कलायत हाल निवासी संजय बस्ती चीका को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में खेड़ा कालोनी चीका निवासी विजय कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उसने बताया था कि 24 अक्टूबर के दिन करीब 4 बजे गली में बैठी उसकी माता शांति देवी के दोनों कानों से बाइक पर सवार होकर आए 2 युवक सोने की बालियां झपटकर फरार हो गए। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों के कब्जे से झपटी गई संपत्ति और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली गई। पुलिस ने अभियोग 6 जनवरी 2018 को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। इसमें साक्ष्यों व गवाहों के बयान के मद्देनजर सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत ने दोनों दोषी युवकों को 5-5 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषियों को 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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