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बीज खरीदने आए किसान से पांच हजार रुपये झपटने वाले आरोपी को पांच वर्ष की सजा व 25 हजार का जुर्माना

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किसान से रुपये झपटने वाले को पांच वर्ष की सजा और 25 हजार का जुर्माना
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- बीज खरीदने आया था बुजुर्ग किसान
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। शहर में बीज खरीदने आए बुजुर्ग किसान से दिन-दहाड़े 5 हजार रुपये छीनने के मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर 5 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना का सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना करना पड़ेगा।
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एसपी आस्था मोदी ने बताया कि थाना शहर पुलिस के एएसआई अशोक कुमार ने अंबाला रोड के नजदीक इलाहाबाद बैंक से बतौर किरायेदार शुगर मिल कालोनी में रह रहे कठवाड़ निवासी 35 वर्षीय आरोपी राजेश को 25 अक्टूबर 2017 के दिन धारा 379ए तहत गिरफ्तार किया गया था। गांव हरसौला निवासी करीब 70 वर्षीय किसान पाला राम जब अंबाला रोड के बीज-खाद कार्यालय में बरसीम बीज खरीदने आया तो उसे जानकारी मिली कि यह ऑफिस जिला परिषद में चला गया। वहां से वह बीज कार्यालय पहुंचने के लिए जब दोपहर बाद करीब 3 बजे अंबाला रोड स्थित इलाहाबाद बैंक नजदीक पहुंचा तो एक युवक ने राम-राम करते हुए बुजुर्ग से दो-दो हजार रुपये नोटों के छुट्टे करने की अर्ज की गई। किसान ने अपनी जेब से 500-500 रुपये के सभी 5000 रुपये निकाले तो अज्ञात आरोपी नकदी झपट कर एक गली में भागने लगा। किसान ने शोर मचाते हुए उसका पीछा किया तो वहां मौजूद कुछ युवकों ने आरोपी को पकड़ लिया। उसकी पहचान राजेश के रूप में हुई। थाना शहर में मामला दर्ज कर आरोपी को एएसआई अशोक कुमार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे नकदी बरामद करने मामला न्यायालय को सौंपा गया। एसपी ने बताया कि जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत ने दोषी राजेश निवासी कठवाड़ को 5 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना का सजा सुनाई है।
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