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बिक्री की धान की फर्द दिखाने के साथ किसानों को अपने निवास की भी देनी होगी पहचान

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बिक्री के धान की फर्द दिखाने के साथ किसानों को अपने निवास की भी देनी होगी पहचान
फोटो नंबर-54
अमर उजाला ब्यूरो
कलायत। पड़ोसी राज्यों से आकर ग्रेड ए धान स्थानीय मंडियों में न बिकने पाए इसके लिए सरकार व प्रशासन पूरी तरह सजग है। विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी खरीद एजेंसियों को ग्रेड ए धान खरीदने के लिए निर्देश जारी गया है ताकि धान की स्मगङ्क्षलग को रोकने के लिए निर्देशों को कड़ाई से पालन किया जा सके। अब मंडी में जो किसान ग्रेड ए की धान बिक्री के लिए लेकर आएगा उसे धान बिजाई की फरद के साथ अपने निवास का पता दर्शाने के लिए पहचान पत्र भी दिखाना होगा। जिस किसान के पास उसकी पहचान के अलावा मांगे गए दस्तावेज नहीं होंगे उसकी धान सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा नहीं खरीदी जाएगी। इस संबंध में जिला खाद्य एवं पूत नियंत्रक कैथल द्वारा हैफेड के साथ जिला कैथल के सभी मार्कीट कमेटी सचिव तथा निरीक्षक खाद्य एवं पूत कैथल, चीका, ढांड, पुंडरी, सीवन, कलायत व राजौंद को अवगत करवा दिया गया। जिला की मंडियों में पड़ोसी राज्यों की धान भी बिक्री के लिए आ रही है। इस प्रकार दूसरे राज्यों से आने वाली ग्रेड ए धान की ट्रेङ्क्षडग/ स्मगङ्क्षलग रोकने के लिए ही मंडियों में आने वाली धान का राजस्व रिकार्ड तथा किसानों की फर्द व उसके निवास की पहचान करने के पश्चात ही ग्रेड ए की धान की खरीद की जाए। इस प्रकार की नीति अपनाने से जहां अन्य राज्यों से आने वाली धान पर अंकुश लग जाएगा वहीं बोगस खरीद से भी बचा जा सकेगा। हैफेड में तैनात निरीक्षक सुखदीप लोहान बताया कि जिस प्रकार के दिशा निर्देश विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए है उसके अनुसार ही धान खरीदा जाएगा।
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