कैथल। यहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी करार दिया। उसे 15 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
एक व्यक्ति ने पुलिस में दी शिकायत में 12 फरवरी 2020 को बताया था कि उसकी बहन पांच फरवरी को सुबह 9.30 बजे हिसार जाने के लिए एक ऑटो में बैठी थी लेकिन वह वहां नहीं पहुंचीं। बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता का अनदीप उर्फ प्रदीप नामक एक ट्रक चालक ने सीवन बाईपास चौक कैथल से अपहरण कर लिया। वह वहां पर लिफ्ट लेने के लिए खड़ी थी। आरोपी उसे ट्रक में इधर-उधर घुमाता रहा। इस बीच उसके साथ फतेहाबाद, रतिया, गुजरात व राजस्थान आदि में दुष्कर्म करता रहा। दोषी पीड़िता को ट्रक के केबिन में ताला लगाकर बंद रखता था और उसे बाहर जाने नहीं देता था।
आखिरकार आरोपी ट्रक चालक बवानी खेड़ा में पकड़ा गया। वहां से पुलिस ने कैथल सिटी पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद उसकी बहन को मुक्त करवाया। तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। एडीजे पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अनदीप उर्फ प्रदीप को 29 अक्तूबर को दोषी करार दिया और सोमवार को उसे 15 वर्ष के कारावास और 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जय भगवान गोयल ने की।