कैथल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की देखरेख में शनिवार को न्यायिक परिसर में लोक अदालत आयोजित की। इसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुल 31 लंबित मामलों को रखा गया। इनमें से 15 मामलों का निपटारा किया गया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में कुल मुबलिक दो करोड़ 33 लाख 88 हजार 740 रुपये की राशि के भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों का इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत की विशेषता है कि इसमें कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर इसे वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जिसमें मामलों का निपटारा पक्षकारों की पारस्पारिक सहमति से किया जाता है इसमें न किसी पक्षकार की जीत होती न हार। लोक अदालत में मामले का निपटारा तुरंत हो जाता है और सभी को न्याय आसानी से मिल जाता है।