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जिला परिषद भवन मार्ग के निकट बने होटल हर्ष का निर्माण अवैध

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जिला परिषद भवन मार्ग के निकट बने होटल हर्ष का निर्माण अवैध
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पुलिस ने दर्ज किया नगर पालिका के पूर्व सचिव कुलदीप मलिक की शिकायत पर मामला
कहा-नियमों के खिलाफ होटल मालिक राजेश कुमार ने बनवाया होटल
होटल मालिक ने कहा-जिस धारा को खत्म किया जा चुका है, उस धारा के तहत दर्ज किया पुलिस ने मामला
अधिकारी नकशा पास नहीं करना चाहते
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। करनाल रोड बाईपास से जिला अस्पताल की ओर जिला परिषद मार्ग से पहले बना होटल हर्ष को अवैध रूप से बनाया गया है। नगर पालिका सचिव की शिकायत पर पुलिस ने धारा 203 के तहत केस दर्ज किया है। जबकि होटल मालिक का कहना है कि यह धारा वापस ली जा चुकी है।
शिकायत में तत्कालीन सचिव नगर परिषद कैथल कुलदीप मलिक ने कहा कि होटल हर्ष मालिक ने खेती योग्य जमीन जो कंट्रोल एरिया में आती है, उसमें यह निर्माण किया है। होटल बनाने से विभाग से न तो सीएलयू ली और न ही नक्शा पास करवाया। होटल के निर्माण के दौरान भी गत 19 अप्रैल 2018 को होटल मालिक को नोटिस भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया और होटल बना लिया। इस संबंध में डीसी सहित पुलिस को शिकायत दी गई थी।
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जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने होटल मालिक राजेश श्योकंद के खिलाफ धारा 203 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं हर्ष होटल के मालिक राजेश श्योकंद ने बताया कि वे नक्शा पास करवाना चाहते हैं। लेकिन अधिकारी सरकार के राजस्व को बढ़ाने की बजाय अपना फायदा देखते हैं। उन्होंने अधिकारियों को पैसे नहीं दिए तो उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा दिया गया। जबकि उनके खिलाफ जो एफआईआर करवाई है वह सेक्शन 203 के तहत करवाई है, जबकि यह सेक्शन सरकार ने 24/09/2003 को वापस ले चुकी है। किसी भी नक्शे को लेकर अगर इन अधिकारियों की मंशा पूरी नहीं होती तो वे उनके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं। उनके मामले में भी यही हुआ है।
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