134ए के तहत दाखिले के लिए 20 मार्च से किया जा सकता है आवेदन
कैथल। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामकुमार ने बताया कि बीपीएल व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभिभावकों के बच्चों को नियम 134ए के तहत कक्षा 2 से 8वीं तथा 9वीं से 12वीं कक्षा में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमानुसार प्रवेश दिलवाया जाएगा। इच्छुक अभिभावक विभाग की वेबसाइट 222.ह्यष्द्धशशद्यद्गस्रह्वष्ड्डह्लद्बशठ्ठद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों सहित 20 मार्च से 10 अप्रैल 2018 तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार संबंधित कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
रामकुमार ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार 10 मार्च 2018 तक जिला एवं खंड स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। वर्ष 2018-19 हेतू सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की रिक्त सूची 20 मार्च तक विद्यालय के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। कक्षा दूसरी से आठवीं तथा कक्षा नौंवी से 12वीं में दाखिले हेतू 20 मार्च से 10 अप्रैल तक आवेदन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अथवा खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जमा करवाए जा सकते हैं। योग्य विद्यार्थियों की सूची संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 12 अप्रैल 2018 को प्रकाशित की जाएगी। इसके उपरांत 15 अप्रैल को मूल्यांकन टेस्ट लिया जाएगा तथा 18 अप्रैल 2018 को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।