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विदेश जाने के लिए गैर पंजीकृत एजेंटों के झांसे में ना आएं लोग

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गैर पंजीकृत एजेंटों के झांसे में न आएं लोग
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डीसी ने की अपील
कैथल। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे विदेश जाने के लिए तैयार करने वाले दस्तावेजों संबंधी औपचारिकताओं के लिए गैर पंजीकृत व गैर लाइसेंसशुुदा एजेंटों से संपर्क न करें। ऐसे गैर पंजीकृत व गैर लाइसेंसशुदा एजेंटों द्वारा विदेश भेजने के नाम पर कुछ लोगों से धोखाधड़ी के मामले संज्ञान में आए हैं। डीसी सुनीता वर्मा ने माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के 31 मई 2017 के रमनदीप सिंह उर्फ बब्बू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए बताया कि हरियाणा के सभी जिलाधीशों को जिला प्रशासन द्वारा पंजीकृत एजेंटों की सूची जारी करने तथा नागरिकों को नियमित रूप से गैर पंजीकृत एजेंटों की सेवाएं न लिए जाने के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गैर पंजीकृत एवं गैर लाइसेंसशुदा एजेंट लोगों को विदेश भेजने के नाम पर गुमराह करके लोगों को ठगने का कार्य करते हैं।
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