जींद। हरियाणा सरकार की ओर से विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। इसके तहत हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि इस योजना में सिलाई सेंटर खोलने, ब्यूटी पार्लर चलाने, घर में दुकान खोलने, पापड़-अचार बनाने जैसे काम शुरू कराए जाते हैं। पात्र महिला को बैंक के माध्यम से लोन दिलवाया जाता है। आवेदक महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए और उसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए। डीसी ने बताया कि इस योजना में बैंक लोन की 50 हजार रुपये तक की ब्याज राशि महिला विकास निगम की ओर से वहन की जाती है। जरूरतमंद महिलाएं इस योजना की अधिकारी जानकारी लेने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर आकर संपर्क कर सकती हैं।