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Jind News: युवती से छेड़छाड़ के दोषी को दो वर्ष की कैद, छह हजार रुपये जुर्माने की सजा

Tue, 18 Jul 2023 12:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ करने और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने के जुर्म में दोषी को दो वर्ष कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार, भिवानी रोड निवासी एक व्यक्ति ने 15 अगस्त 2022 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी शहर की तरफ से घर लौट रही थी। रेलवे फाटक के निकट बुढाबाबा बस्ती निवासी कमल ने उसकी बेटी को रोक लिया और अश्लील हरकत शुरू कर दी। जब उसकी बेटी ने विरोध जताया तो उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। घर लौटकर उसकी बेटी ने कमल की हरकत के बारे में बताया।
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शहर थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर कमल के खिलाफ अश्लील हरकत करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने कमल को दो साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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