फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jind News: दुष्कर्म करने पर दो लोगों को 20-20 साल की सजा

Fri, 01 Dec 2023 12:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
विज्ञापन
विज्ञापन
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म दो लोगों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल का कारावास तथा बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना इलाके के एक गांव की 16 वर्षीय लड़की ने दस फरवरी 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि तीन फरवरी देर रात को वह शौच के लिए गई थी। गांव के ही शमशेर व भगत सिंह ने उसका अपहरण कर लिया और उसे एक मकान में ले गए। जहां पर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने कहा कि जब उसने विरोध किया उसे जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह वह अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में अवगत करवाया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर शमशेर व भगत सिंह के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चद्रहास की अदालत ने दुष्कर्म करने के जुर्म में दोनों को बीस-बीस साल का कारावास व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें