जींद। सब्जी विक्रेता से लूटपाट करने के दो दोषियों को एडीजे नेहा नोरिया की अदालत ने सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
गांव शेखपुरा दडोली फ तेहबाद निवासी हरीश ने 26 दिसंबर 2020 को शहर थाना नरवाना को दी शिकायत में बताया था कि वह पिकअप गाड़ी में सब्जी भर कर नरवाना लाया था। शाम को सब्जी बेच कर 30 हजार रुपये की नगदी लेकर घर वापस जा रहा था। शमशान घाट रोड पर कार सवार युवकों ने असलहा के बल पर नगदी व दस्तावेज लूट लिए और वारदात को अंजाम देकर फ रार हो गए। शहर थाना नरवाना पुलिस ने हरिश की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच को आगे बढाया तो गांव माणस कैथल निवासी असलम खान तथा डूमरखा कला ंनिवासी गुरमेल का नाम सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने असलम खान को सात साल की कैद व आठ हजार रुपये जुर्माना तथा दूसरे दोषी गुरमेल को सात साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।