जींद। नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ कुकर्म करने के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 12 सितंबर 2020 को दी पुलिस से शिकायत करके बताया था कि उसके 13 साल के बेटे को गांव के ही दीपक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। इसके बाद उसको जान से मारने की धमकी देकर उसे डरा धमकाकर उसके साथ कुकर्म किया। घटना की जानकारी उसके बेटे ने उनको घर आकर दी। शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर दीपक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चिकित्सकों की रिपोर्ट के आधार पर भी लड़के के साथ कुकर्म के साक्ष्य मिले। इस पर पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।