18 दिसंबर 2015 को गांव मलार निवासी 32 वर्षीय किसान बलराज यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार को अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक आरोपी को दस हजार और दो को 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। 18 दिसंबर 2015 को मलार निवासी किसान बलराज यादव शाम को खेत से साइकिल पर सवार होकर गांव की तरफ जा रहा था। बलराज के साथ उसका 4 वर्षीय बेटा भी था। जब बलराज गांव के पास पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने उसे गोली मार दी थी। बलराज को दो गोली लगी थी। गोली लगने से बलराज की मौके पर ही मौत हो गई थी। जांच में मामला रंजिश का पाया गया। पुलिस जांच में गांव मलार निवासी सुशील, हरिगढ़ निवासी राहुल व गांव मदनपुरा निवासी मनजीत द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल पर दस हजार, सुशील और मनजीत को 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।