जींद। प्रदेश सरकार हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से पांच लाख रुपये तक का ऋण दे रही है।डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से यह योजना चलाई जा रही है। इन गतिविधियों में यातायात सेवाओं के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने वाले वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी आदि शामिल हैं। इसके अलावा सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम निर्माण इकाई, बिस्कुट निर्माण, टिफिन सर्विस तथा मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे कार्य शुरू किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। संवाद