संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। एडिशनल सेशन जज नेहा नौरिया की अदालत ने नशीली दवाई बेचने के आरोपी कोथ कलां निवासी अजय को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 फरवरी 2021 को सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी कि गांव कोथ कलां निवासी अजय नशीली दवाइयों की सप्लाई करता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने अजय को पटियाला चौक पर काबू कर लिया था। पुलिस कर्मियों ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई थी। शहर थाना पुलिस ने अजय के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने अजय को दस वर्ष कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।