नाबालिग से अश्लील हरकत कर अपहरण करने के दोषी को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने पांच वर्ष कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को पांच महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
शहर थाना नरवाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने नौ अगस्त 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 11 साल की बेटी स्कूल में जा रही थी। इस दौरान बेलरखां निवासी विक्रम उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत कर उसका अपहरण करने का प्रयास किया। बचाव के लिए शोर मचाए जाने पर आसपास के लोगों को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गया। नरवाना पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत पर गांव बेलरखां निवासी विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में वीरवार को सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने विक्रम को पांच वर्ष कैद व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।