जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी कम डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से दृष्टिहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में छपवाई जाएगी। ब्रेल बैलेट पेपर तथा ईवीएम पर स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान केंद्र पर रैंप और परिवहन की सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और घर छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं उनको व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही उनकी सहायता के लिए रेडक्रॉस के वॉलंटियर्स भी होंगे। उन्होंने बताया कि दृष्टिहीन दिव्यांग मतदाता और अशक्त दिव्यांग मतदाता जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वे वोट डालने के लिए एक सहयोगी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता जो स्वयं ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालने में समर्थ हैं उनके साथ आने वाले सहयोगी दिव्यांग मतदाता को वोटिंग कक्ष तक ले जा सकते हैं, परंतु सहयोगी वोटिंग कक्ष के अंदर नहीं जा सकते हैं।