जींद। जिले में संचालित निजी कोचिंग संस्थानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 24 अगस्त को सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी-सह-प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सत्यवान मलिक ने बताया कि नियमों के अनुसार जिले में संचालित सभी संबंधित निजी कोचिंग संस्थानों को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए दस हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है और पंजीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा। प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने से कम से कम एक माह पहले नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नवीनीकरण शुल्क पांच हजार रुपये होगा और इसका प्रमाणपत्र एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उन्होंने जिले के सभी संबंधित निजी कोचिंग संस्थानों से नियमों का अध्ययन कर निर्धारित प्रावधानों और प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संस्थान निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।