अलेवा। राजकीय महाविद्यालय की लीगल लिटरेसी इकाई व समाजशास्त्र विभाग की तरफ से सोमवार को एक जुलाई से देश में लागू होने वाले तीन नए अपराधिक कानूनों पर समूह परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रदीप सहारण ने की। इसमें मुख्य तौर पर प्राचार्य वीना कुमारी व मुख्य वक्ता के तौर पर अलेवा पुलिस स्टेशन में कार्यरत उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने हिस्सा लिया। उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को नए आपराधिक कानूनों में उल्लेखित विभिन्न धाराओं के बारे में अवगत कराया। नए कानून के तहत महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध के मामले को धारा 63 से 99 की बीच रखा गया है। बलात्कार के लिए धारा 63, दुष्कर्म के सजा के लिए धारा 64, सामूहिक बलात्कार के लिए धारा 70 और यौन उत्पीड़न को धारा 74 में परिभाषित किया गया है। संवाद