जींद। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 सितंबर को न्यायिक परिसर जींद व उपमंडल नरवाना, सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन यशवीर सिंह राठौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत अदालत की सुनवाई के लिए छह पीठों का गठन किया गया है। इसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जसबीर, सीजेजेडी कम जेएमआईसी जींद, अतिरिक्त सिविल जज-कम सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नरवाना संदीप कुमार व अतिरिक्त सिविल जज कम सब डिविजनल ज्यूडिशियल सफीदों अमनदीप को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला एवं उपमंडल स्तर पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्री-लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इनमें आपसी समझौते से हल हो सकने वाले मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत काफी कारगर सिद्ध हो रही हैं। लोक अदालत में सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है तथा इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है और आमजन के धन व समय की भी बचत होती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एन आई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद, मोटर व्हीकल चालान विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।