मजदूर की गला घोंटकर हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द कर नहर में फेंकने वाले दो दोषियों को अदालत ने उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 18 अक्तूबर 2015 को गांव करेला निवासी बिजेंद्र ने जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि सुंदर ब्रांच नहर में उगालन पुल से हेड के बीच एक शव मिला था। बाद में पता चला कि शव बिहार निवासी बादल का है। बादल की अंडरवियर के नाड़े से गला घोंटकर हत्या की गई थी। बादल गांव खरेंटी निवासी किसानों के यहां मजदूरी करता था। हत्या के मामले में गांव खरेंटी निवासी बिजेंद्र और अमित को गिरफ्तार किया था। वीरवार को अदालत ने बिजेंद्र और अमित को हत्या का दोषी करार देते उम्रकैद की सजा सुनाई।