जींद। शिव कालोनी में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या करने के दो दोषियों को सैशन जज रीतू गर्ग की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा गोली चलाने वाले युवक को 27 हजार तो दूसरे को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
हाउसिंग बोर्ड निवासी गुलजार ने 20 जनवरी 2020 को पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसका भाई बलकार भारद्वाज पेट्रोल पंप के निकट से बाइक पर सवार होकर घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में बाइक सवार दो युवकों ने पीछे से बलकार पर फायरिंग कर दी। इसमें उसके भाई की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में गोली मारने वालों की पहचान एकता नगर निवासी पुनीत उर्फ पवन व शिवपुरी कालोनी निवासी प्रदीप के रूप में हुई थी। हत्या के पीछे पुनीत की मृतक के साथ कहासुनी होने का मामला सामने आया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतू गर्ग की अदालत ने पुनीत तथा प्रदीप को उम्र कैद की सुनाई है। दोषी पुनीत पर 25 हजार तथा प्रदीप पर 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।