छह साल पहले अमरहेड़ी में हमला कर की थी जोगेंद्र की हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। छह साल पहले अमरहेड़ी गांव में घर में घुस हमला कर जोगेंद्र की हत्या करने के छह दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने आजीवन कारावास तथा 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को दो दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अमरहेड़ी गांव निवासी इंद्रजीत ने 25 अगस्त 2017 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई प्रकाश बारिश के चलते छत पर तिरपाल डालने गया था। उसी दौरान पड़ोसी संजय ने उसके भाई पर गलत आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसी दौरान संजय के परिजन भी वहां पहुंच गए और प्रकाश पर हमला कर दिया। झगड़ा होता देख उनका भाई जागेंद्र भी ओमप्रकाश के घर पहुंच गया। हमलावरों ने जोगेंद्र पर हमला कर दिया, जिसमें जोगेंद्र समेत उसके परिवार के अन्य सदस्यों को गंभीर चोटें आईं। जोगेंद्र को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक ले जाया गया। जहां पर जोगेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने इंद्रजीत की शिकायत पर हमलावर अजय, सुरेंद्र, सतीश, बलकार, सुनील, रघुबीर के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में मामला विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने अजय, सुरेंद्र, सतीश, बलकार, सुनील, रघुबीर को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।